CAA: मोदी सरकार ने देशभर में लागू किया नागरिकता संशोधन अधिनियम, अमित शाह बोले पीएम मोदी ने किया एक और वायदा पूरा

केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू कर दिया है। केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की घोषणा की। यह भारतीय जनता पार्टी के वर्ष 2019 के चुनाव घोषणा पत्र का अभिन्‍न हिस्‍सा था।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकता संशोधन नियम 2024, नागरिकता संशोधन अधिनियम -2019 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।

क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)

नागरिकता संशोधन अधिनियम यानि सीएए (Citizenship Amendment Act) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रयास है। इससे प्रताड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम को 12 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति ने स्‍वीकृति प्रदान की थी।

पीएम मोदी ने किया एक और वायदा पूरा- अमित शाह

केन्‍द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 अधिसूचित कर दिये गये हैं। अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।

अमित शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अधिसूचना के साथ एक और वायदा पूरा किया है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए संविधान में किये गये वादे को साकार किया है।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024, नागरिकता संशोधन अधिनियम -2019 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्‍यम से भेजे जाएंगे। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।

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