लोकसभा में पेश हुआ दिल्ली सेवा बिल, अमित शाह बोले संविधान ने सदन को कानून लाने का दिया अधिकार

एजेंसी। लोकसभा में मंगलवार को दिल्ली सेवा बिल (राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023) पेश किया गया। यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेने के लिए लाया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया।
विधेयक का कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर एवं गौरव गोगोई, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और एआईएमआईएम के असदुद्दीन औवैसी आदि ने विरोध किया।
गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर कहा कि संविधान ने सदन को संपूर्ण अधिकार दिया है कि वह दिल्ली राज्य के लिए कोई भी कानून ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से इसे पेश करने का विरोध हो रहा है लेकिन उसी आदेश में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि संसद, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई कानून बना सकती है।