दिल्ली के प्रदूषण में नहीं आई कोई कमी, अभी भी AQI है 400 के पार, जारी रहेगा ग्रेप 4, हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल

देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार को दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 396 है। वहीं, कुछ इलाकों में यह स्तर 400 के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक

दिल्ली के विभिन्न इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, अलीपुर में एक्यूआई 416, आनंद विहार में 431, अशोक विहार में 420, और जहांगीरपुरी में 422 दर्ज किया गया है। इसके अलावा, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में AQI 412, मंदिर मार्ग में 409, और मुंडका में 443 के स्तर पर पहुंच गया है।

नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम का खतरा

इसके अलावा, नरेला में 415, नेहरू नगर में 420, पटपड़गंज में 409, और पंजाबी बाग में 413 के आंकड़े सामने आए हैं। रोहिणी में 432, शादीपुर में 423, सोनिया विहार में 425, विवेक विहार में 432 और वजीरपुर में 423 AQI रिकॉर्ड किया गया है।

इन इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने से नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंचने के कारण यह प्रदूषण अब स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक बन गया है।

सरकार द्वारा कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए

बता दें कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चौथे चरण (ग्रैप-4) को लागू कर दिया गया है। ग्रैप-4 लागू किए जाने के बाद वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली में कारखानों, निर्माण कार्यों, और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई है।

आपको बताते चलें कि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और औसत एक्यूआई 450 को पार कर जाता है तो ग्रैप का चौथा चरण लागू किया जाता है। ग्रैप-4 लागू होने के बाद प्रतिबंध सबसे ज्यादा और सबसे कड़े होते हैं। राजधानी में ट्रक, लोडर समेत अन्य भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों में मंगलवार से हाइब्रिड मोड में कक्षाओं की अनुमति दे दी है। इससे कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में ग्रैप-4 की पाबंदियों में छूट देने के लिए आयोग से कहा था।

 

फिजिकल क्लास के साथ ऑनलाइन का विकल्प भी

आयोग के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि जहां भी जरूरी सुविधाएं हैं, 12वीं तक की सभी कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ मोड में संचालित की जाएं यानी फिजिकल क्लास के साथ ऑनलाइन का विकल्प भी दिया जाए। यह अभिभावकों और छात्रों के ऊपर छोड़ दिया गया है वह स्कूल आना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं।

तत्काल प्रभाव से आगे के लिए दिए गए आदेश 

सीएक्यूएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से आगे के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके तहत, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में 12वीं कक्षा तक सभी कक्षाएं ‘हाइब्रिड’ मोड में संचालित की जाएं। यानी कि फिजिकल और और ऑनलाइन मोड में। यह अभिभावकों और छात्रों के ऊपर छोड़ दिया है वह स्कूल आना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास अटेंड करें।

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