काली’ के निर्माता के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगायी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘काली’ की निर्माता लीना मणिमेलकलाई के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने लीना मणिमेलकलाई के खिलाफ जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज की गयी है, उन राज्यों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

लीना मणिमेलकलाई की ओर से पेश वकील कामिनी जायसवाल ने कहा कि याचिकाकर्ता तमिल की मशहूर कवयित्री और फिल्म निर्माता है। याचिकाकर्ता के काम को सराहा गया है और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को फिल्म के पोस्टर के खिलाफ विभिन्न राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई गई है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। याचिकाकर्ता के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है।

फिल्म में मां काली के विवादित पोस्टर को लेकर लीना मणिमेलकलाई के खिलाफ दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड में अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं। याचिका में एक ही मामले को लेकर अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई है।

मणिमेकलाई पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म ‘काली’ के पोस्टर व वीडियो में जिस तरह मां काली को सिगरेट पीते दिखाया है, वो न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि नैतिकता के बुनियादी उसूलों के भी खिलाफ है।

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