हाई कोर्ट में साहिबगंज के बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले की सुनवाई

रांची । झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को साहिबगंज के बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर मामले की सीबीआई जांच का आग्रह करने वाली याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए 24 जनवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।
मामले में राज्य सरकार ने बताया कि ईडी को प्रतिवादी बनाने के हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस पर प्रार्थी अभय मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है।
उल्लेखनीय है कि साहिबगंज के बरहरवा थाने में टोल प्लाजा टेंडर विवाद में शंभू नंदन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पंकज मिश्रा पर टेंडर में भाग नहीं लेने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था।