दिल्ली शराब घोटाला: अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज, गिरफ्तारी को भी बताया वैध

अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने केजरीवाल को राहत देने से साफ इनकार कर दिया। शराब घोटाले के मामले में सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

केजरीवाल की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने ना सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि इसे सही भी बताया। अदालत ने कहा कि इस मामले में जमानत नहीं मिल सकती है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की रिमांड अवैध नहीं है।

अदालत ने कहा कि ईडी की दलीलों के अनुसार केजरीवाल शराब घोटाले के संयोजक हैं। जांच आरोपी के मुताबिक नहीं हो सकती। अदालत को राजनीति से मतलब नहीं है। केजरीवाल अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री है तो उन्हें स्पेशल प्रीविलेज नहीं मिल सकता।

ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट की मांग नहीं कर सकते क्योंकि कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है।

गौरतलब है कि ईडी ने 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद 22 मार्च को ईडी ने निचली अदालत में केजरीवाल को पेश किया था। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। बड़ी बात यह भी है कि केजरीवाल ने अभी तक भी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

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