केजरीवाल की पत्नी को दो वोटर कार्ड रखने के जुर्म में कोर्ट ने भेज समन, भाजपा नेता हरीश खुराना बोले सीएम और उनकी पत्नी का IRS होते हुए ऐसी गल्ती करना हैरान है

दिल्ली भाजपा के मंत्री हरीश खुराना ने मंगलवार को न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया है जिसमें दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को दो अलग अलग चुनावी क्षेत्रों के वोटर आई.डी. कार्ड रखने के जुर्म में एक समन जारी किया है और उन्हें 18 नवंबर को कोर्ट को पेश होने की बात कही है।
हरीश खुराना ने कहा “मैंने यह शिकायत 30 अप्रैल 2019 को कोर्ट में दाखिल की थी की अरविंद केजरीवाल की पत्नी श्रीमति सुनीता केजरीवाल की वोटर आई.डी. कार्ड दो-दो जगहो चांदनी चौक, दिल्ली और साहिबाबाद , गाजियाबाद चुनावी क्षेत्रो से हैं जो गैरकानूनी है क्योंकि कानूनी इसकी इजाजत नहीं देता।”
भाजपा नेता ने आगे कहा कि सेक्शन 17 आर.पी एक्ट 1950 के अनुसार एक वोटर एक से अधिक चुनावी क्षेत्रों में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता और अगर कोई ऐसी गलती करते हुए पाया जाता है तो एक साल जेल जाने का भी प्रावधान है।
पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के सुपुत्र ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी खुद आई. आर. एस. रही हैं लेकिन बावजूद इसके इस तरह की गलती करना अक्षम्य है क्योंकि उन्हें पता है कि वन नेशन और वन वोटर आईडी कार्ड देश में चलता है। अब उन्हें 18 नवंबर को कोर्ट में जरुर पेश होना पड़ेगा।