नूंह में चल रहे बुलडोजर पर कोर्ट ने लगाई ब्रेक, हरियाणा सरकार को नोटिस किया जारी
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज स्वत: संज्ञान लेते हुए हाल ही में शहर में हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद हरियाणा के नूंह जिले में चलाए गए तोड-फोड़ अभियान पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगले आदेश तक तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है।
आरोप लगाया गया है कि नूंह में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर, गिराने का काम 3 अगस्त से जारी है। स्थानीय प्रशासन ने कथित तौर पर कई ‘अवैध’ झोपड़ियों, अस्थायी दुकानों और कुछ कंक्रीट इमारतों को ध्वस्त कर दिया है।