मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका 6 हफ्ते के लिए भी नहीं मिली जमानत

संगीता श्री। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी का हवाला देते हुए अदालत से 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दर्ज की थी।

लेकिन अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप बेहद गंभीर है। सिसोदिया के रुतबे के अनुसार उनको जमानत देने से सबूतों के साथ छेड़ छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने बीमार पत्नी को देखते हुए सिसोदिया को एक दिन के कुछ घंटों के लिए मिलने की अनुमति दी है।

अदालत ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए एक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय दिया है। इस दिन का चुनाव उनकी पत्नी की सुविधा के अनुसार होगा।  इस मुलाकात के लिए अदालत ने कुछ शर्तें भी रखी हैं।

कौन सी हैं शर्तें

  • मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से हॉस्पिटल या घर में ही मिल सकते हैं।
  • मुलाकत के दौरान सिसोदिया सिर्फ घरवालों से ही बात कर सकेंगे। परिवार के अलावा कोई भी अन्य सदस्य उस दौरान उनसे बात नहीं कर सकेगा।
  • यह मुलाकात पुलिस की निगरानी में होगी।
  • सिसोदिया मुलाकत के दौरान मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे।
  • इसके अलावा पुलिस यह भी सुनिश्चित करेगी कि उस दौरान वहाँ मीडिया ना हो।

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